भोपाल। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मध्यप्रदेश में गृह विभाग द्वारा भोपाल, इंदौर सहित महाराष्ट्र की सीमा से लगने वाले सभी जिलों में कोरोना को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार राज्य के गृह विभाग द्वारा इस संबंध में भोपाल, इंदौर, होशंगाबाद, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, बड़वानी, खंडवा, खरगोन और अलीराजपुर जिला कलेक्टरों को जारी पत्र में कोरोना वायरस से बचाव एवं रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार इन जिलों के अलावा महाराष्ट्र की सीमा से लगने वाले सभी जिलों में जिला क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक कल आश्वयक रुप से आयोजित की जाये। बैठक में कोविड 19 से बचाव के लिए आवश्यक निर्णय लिए जाये। इसके अलावा आगामी समय में इन जिलों में आयोजित होने वाले ऐसे मेले, जिसमें महाराष्ट्र से अधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं, में मेला आयोजित होना चाहिए या नहीं इस पर विचार किया जाये।
यदि मेला होना चाहिए तो आयोजन का स्वरूप एवं बंधनकारी शर्तो का स्पष्ट प्रस्ताव तैयार किया जाये। जिला क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी के निर्णयों से राज्य के गृह विभाग को 24 फरवरी सुबह साढे दस बजे तक आवश्यक रुप से अवगत कराया जाये। महाराष्ट्र से आने वाले आमजनों का राज्य की सीमा पर जहां आवश्यक हो तापमान चेक करने की व्यवस्था की जा सकती है। मास्क नहीं पहनने वालों एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर प्रवावी कार्रवाई की जाए। इन सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाये।