भोपाल। मध्यप्रदेश में अब पचास लाख से अधिक के भू राजस्व की वसूली के लिए प्रशासन संबंधित बकायादार को गिरफ्तार कर सकेगा। बकाया भुगतान नहीं करने पर उसे जेल में भी डाला जा सकेगा। इसके अलावा जमीन की कुर्की और जमीन के पट्टे की नीलामी कर भी बकाया भू राजस्व की वसूली की जाएगी। राज्य सरकार ने इसके लिए भू-राजस्व की उगाही के नए नियम जारी कर दिये है।
भू राजस्व उगाही के नये नियम पंद्रह दिन बाद लागू हो जाएंगे। इस बीच इसको लेकर किसी प्रकार की कोई आपत्ति या सुझाव आता है तो उस पर विचार किया जाएगा। बकाया भू राजस्व का भुगतान भूलेख पोर्टल के माध्यम से सरकारी खजाने में आॅनलाईन किया जा सकेगा। ग्राम के पटेल, हलके के पटवारी और सेक्टर के नगर सर्वेक्षक को तथा अनुसूचित बैंक के माध्यम से भी भुगतान किया जा सकेगा। भू राजस्व की वसूली के लिए बकायादार की जंगम और स्थावर सम्पत्ति की कुर्की भी की जा सकेगी और बकाया वसूली के लिए होने वाले खर्च भी उससे वसूल किए जाएंगे। इसमें मांग की सूचना तामीली के लिए एक सौ रुपए और आदेश जारी करने के लिए पांच सौ रुपए वसूल किए जाएंगे।
बैंको की बकाया वसूली भी भू-राजस्व वसूली के तहत वसूल किया जाता है। अभी तक गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं होंने से यह वसूली नहीं हो पाने से वसूल नहीं हो पाती थी। ऐसे बड़ी रकम भी अब आसानी से वसूली की जा सकेगी। इसके अलावा विभागों की वसूली, सहकारी संस्थाओं की वसूली, निगम, मंडलों की बकाया वसूली भी इस प्रावधान से की जा सकेगी।