नई दिल्ली। देशभर में सभी टोल प्लाजा पर 15 फरवरी की रात से ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम फास्टैग (FASTag) अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है। यानी आज से टोल प्लाजा पर नगदी का भुगतान पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इससे साथ-साथ सभी वाहन चालकों के लिए वाहन पर फास्टैग लगवाना अब अनिवार्य हो गया है। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने पहले 1 जनवरी 2021 से 15 फरवरी, 2021 तक भारत में वाहनों के लिए FASTag की समय सीमा को बढ़ा दिया था। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नवंबर 2020 में एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें 1 जनवरी, 2021 से सभी वाहनों के लिए FASTag अनिवार्य कर दिया था।
कोरोना टैक्स की जगह शराब पर लगेगा अब शिक्षा टैक्स भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना आज से जिन गाड़ियों पर फास्टैग नहीं होगा या जिन गाड़ियों पर लगे फास्टैक खराब होंगे उन्हें भारी जुर्माना अदा करना होगा। जुर्माने के रूप में वाहन चालकों को वाहन की कैटेगरी के हिसाब से लगने वाले टोल की दोगुनी रकम चुकानी पड़ सकती है। आपको बता दें कि नए चार पहिया वाहनों के पंजीकरण के लिए भी फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा फास्टैग की आपूर्ति वाहन निर्माता और डीलरशिप द्वारा भी की जा रही है। वहीं, 1 अप्रैल, 2021 से नया थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्राप्त करने के लिए भी वैध फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दें कि टोल प्लाजा पर ट्रैफिक को कम करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।
फास्टैग के लिए कितनी फीस देगी होगी फास्टैग के लिए आपको केवल एक बार 200 रुपए अदा करने होंगे। लेकिन दोबारा जारी करने की स्थिति में आपको 200 रुपए की रिफंडेबल राशि के साथ 100 रुपए अदा करने होंगे। (रिफंडेबल राशि आपके वाहन के हिसाब से कम ज्यादा हो सकती है।)। वहीं, पेटीएम से फास्टैग खरीदने के लिए आपको सभी करों के साथ 500 रुपए अदा करने होंगे। फास्टैग लेने के लिए इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत फास्टैग के लिए आपको वाहन के रजिस्ट्रेशन की ऑरिजनल कॉपी दिखानी होगी। जारी होने के 24-48 घंटे के अंदर फास्टैग उपयोग के लिए तैयार हो जाएगा। फास्टैग से पेमैंट करने के लिए आपको अपने पेटीएम अकाउंट/वॉलेट को टोल पर पहुंचने से 30 मिनट पहले रिचार्ज करना होगा।