भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की विशेष अदालत ने पवई से भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी सहित 12 लोगों को बलवे के मामले में दो साल की जेल और साढे तीन हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। लोधी पर आरोप था कि उन्होंने रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई करने वाले रैपुरा तहसीलदार को बीच रोड पर रोककर उसके साथ मारपीट करते हुए गाली-गलौज की थी। गुरूवार को सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई कर रहें विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने यह फैसला सुनाया है। लोधी ने तहसीलदार की जीप रोककर मारपीट की थी

जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि सतना जिले की तहसील रैपुरा में पदस्थ तहसीलदार आर के वर्मा ने 28 अगस्त 2014 को सिमरिया थाना अंर्तगत रेत से भरी टेक्टर ट्राली को जब्त कर थाने में खडा करा दिया था। वापस लौटते समय ग्राम मडवा के पास प्रहलाद लोधी और साथियों ने बीच रोड पर मिक्सर मशीन खड़ी कर तहसीलदार वर्मा की जीप को रोककर उनके साथ मारपीट-गाली-गलोच की थी।

विशेष अदालत ने एक अन्य मामले में सीनियर आईएएस ऑफिसर आरएस जुलानिया की मानहानि के मामले में मुरैना के महापौर व पूर्व सांसद अशोक अर्गल और एक अन्य आरोपी जयकिशन शर्मा को दोषी ठहराते हुए छह महीने की जेल की सजा सुनाई है।

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