इंदौर.  इंदौर जिले में लॉकडाउन के कारण बंद रहे ब्यूटी पार्लर  और सैलून 80 दिनों के बाद खुले हैं. अब ग्राहकों को यहां आने के लिए पहले से अप्वाइंटमेंट लेना होगा. कलेक्टर मनीष सिंह ने 8 शर्तों के साथ शॉप खोलने की अनुमति दी. ये दुकानें सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगी. इसके लिए मध्यप्रदेश ब्यूटी एसोसिएशन और हेयर कटिंग सैलून की पांच-पांच लोगों की समिति गठित की गई है. ये समिति दुकानों पर जाकर ये देखेगी कि नियम का पालन हो रहा है या नहीं. लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.


सैलून और ब्यूटी पॉर्लर में ग्राहकों प्री अप्वाइंटमेंट के आधार पर मौजूद सीट के अनुसार बुलाना होगा. इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को दो शिफ्ट में अलग-अलग समय पर बुलाना होगा. उपयोग के पहले और बाद में सभी औजारों को सैनिटाइज करना जरूरी है. जहां हाथ लगने की संभावना हो, उस जगह को भी सैनिटाइज करना होगा. संक्रमण से बचाव के लिए ग्राहकों को घर से टॉवेल या एप्रिन लाने की सलाह भी दी गई है. यहां काम करने वाले सभी लोगों को मास्क,ग्लव्ज और कैप लगाना अनिवार्य किया गया है.

डिस्पोजल किट का उपयोग ज्यादा सुरक्षित होगा. ब्यूटी पॉर्लर और हेयर कटिंग सैलून में आने वालों को डिस्पोजेबल एप्रिन पहनना होगा. ब्लेड का उपयोग एक बार ही होगा. ज्यादा से ज्यादा डिस्पोजेबल सामग्री का उपयोग करना होगा. कंटेनमेंट क्षेत्र के ब्यूटी पॉर्लर या सैलून खोलने की अनुमति नहीं है. शॉप में आने वाले सभी लोगों का प्रतिदिन मोबाइल नंबर समेत पूरा पता रजिस्टर में दर्ज करना होगा.


कोरोना संकट के कारण मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में लॉकडाउन लागू रहा. इस दौरान संक्रमण से बचाव के लिे सख्ती बरती गई. ताकि संक्रमण का फैलाव रोका जा सके. लेकिन अब सरकार ने अनलॉक-01 के दौरान इसमें धीरे धीरे रियायत दी जा रही है. वैसे सैलून खुलने से आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है.

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