नई दिल्ली !   मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) घोटाले की जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का भले ही स्वागत किया है, लेकिन सवाल यह है कि एजेंसी के पास भ्रष्टाचार के 6,562 मामले पहले से लंबित पड़े हैं, ऐसे में क्या उसके पास इस मामले में इंसाफ की गुंजाइश है।
सीबीआई पहले व्यापमं घोटाले की जांच करेगी, जिसका मतलब है हजारों संदिग्धों व गवाहों का पता लगाना और फिर जांच को सही मुकाम तक पहुंचाना। जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल करना होगा, जिसके बाद ही मामले की सुनवाई शुरू होगी। शिवराज सिंह पर मामले की सीबीआई जांच कराने का बेहद दबाव था, क्योंकि मामले की साल 2013 में शुरू हुई जांच के बाद से लेकर अबतक इससे जुड़े कम से कम 45 लोगों की मौत हो चुकी है। उन पर मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए मध्य प्रदेश व्यावसायिक मंडल (व्यापमं) को रिश्वत देने का आरोप था। इस खूनी घोटाले में पहले ही 2,500 लोगों को आरोपी बनाया जा चुका है, जबकि 1,900 लोग जेल में बंद हैं। सीबीआई के लिए यह जांच बेहद चुनौतियों भरी होगी, जो पहले से ही हजारों की संख्या में लंबित मामलों के बोझ तले दबी है।  बीते चार सालों के दौरान सीबीआई मामलों के बोझ को नौ फीसदी से कम नहीं कर पाई है। सरकार से 31 मार्च, 2014 को प्राप्त नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक, साल 2011 में सीबीआई के समक्ष लंबित मामलों की संख्या 7,178 थी, जबकि साल 2014 में यह 6,562 थी। लंबित मामलों की संख्या में दिल्ली शीर्ष पर है, जहां सीबीआई अदालत के पास कुल 765 मामले लंबित हैं। महाराष्ट्र (691) का दूसरा स्थान है, पश्चिम बंगाल (646) तीसरे स्थान पर है, वहीं उत्तर प्रदेश (596) चौथे जबकि तमिलनाडु (474) पांचवें स्थान पर है। बीते चार सालों के दौरान सीबीआई ने भ्रष्टाचर निरोधक अधिनियम, 1988 के तहत 2,220 मामले दर्ज किए हैं। एजेंसी ने 1,512 मामलों में जांच पूरी कर ली है, जबकि 708 मामलों की जांच करनी बाकी है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक, साल 2013 के दौरान सीबीआई अदालतों में भ्रष्टाचार के मामलों में सजा दर 69 फीसदी थी।

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