कंगना रनौत के मुंबई ऑफिस को तोड़ने पर बॉम्बे हाई कोर्ट बीएमसी के खिलाफ फैसला दिया है। कोर्ट का कहना है कि बीएमस ने खराब नीयत से ये ऐक्शन लिया था। अब बीएमसी को कंगना को मुआवजा देना होगा। कंगना ने इस फैसले के बाद ट्वीट करके खुशी जताई है।
कोर्ट ने बताया, बीएमसी की नीयत थी खराब
सितंबर में बीएमसी ने कंगना रनौत के मुंबई स्थित ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की थी। कंगना ने बॉम्बे हाई कोर्ट में बीएमसी के खिलाफ याचिका दी थी और मुआवजे की मांग की थी। अब कोर्ट ने इस मामले में कंगना के पक्ष में फैसला दिया है। कोर्ट का कहना है कि बीएमएसी ने खराब नीयत से यह कदम उठाया था और कंगना का दफ्तर गलत इरादे से तबाह किया गया। कोर्ट ने कहा कि यह नागरिकों के आधिकार के भी विरुद्ध था।