भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में अब बिजली उपभोक्ताओं से चैक के माध्यम से बिजली बिल का भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। कंपनी ने कहा है कि 1 जून से कंपनी कार्यक्षेत्र में उपभोक्ताओं से बिजली बिल का भुगतान अब चैक के माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा।
गौरतलब है कि मैदानी अधिकारियों द्वारा अनादरित चैक की डिमांड विद्युत देयक में नहीं की जाती है, अनादरित चैक की राशि उपभोक्ताओं से प्राप्त होने के पश्चात सीसीएनबी/ आरएमएस के माध्यम से उनका समायोजन किया जाता है। अनादरित चैक प्राप्त होने के पश्चात उनकी वसूली होने तक जहाँ कंपनी को राजस्व हानि होती है वहीं उपभोक्ता को चेक अनादरित होने पर कानूनी मामले में फंसने की सम्भावना रहती है। उपभोक्ता हित को देखते हुए कंपनी ने यह निर्णय लिया है की 1 जून से बिजली बिल का भुगतान चेक के माध्यम से नहीं लिया जाएगा ।
कंपनी के प्रबंध संचालक श्री विशेष गढ़पाले ने कहा है कि पूरे कंपनी कार्यक्षेत्र में चैक के माध्यम से बिजली बिल भुगतान स्वीकार नहीं किए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस संबंध में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वर्तमान तक प्राप्त सभी चैक बैंक में जमा कर बिल की राशि कंपनी के खाते में तत्काल जमा कराएं तथा चैक अनादरित होने की स्थिति में अनादरित चैक की राशि संबंधित उपभोक्ता के बिजली बिल में जोड़कर वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित करें साथ ही अनादरित चैक के संबंध में जानकारी अपडेट करें।
प्रबंध संचालक ने कहा कि वितरण केंद्र/ ज़ोन कार्यालय में यदि कोई व्यक्ति चैक के माध्यम से बिजली बिल भुगतान के लिए आता है तो संबंधित वितरण केंद्र/ज़ोन प्रभारी सम्बंधित व्यक्ति को ऑनलाइन भुगतान हेतु प्रोत्साहित करें तथा चैक स्वीकार न करते हुए ऑनलाइन भुगतान के संबंध में UPAY App, फ़ोन पे, अमेज़ॉन पे, कॉमन सर्विस सेंटर, कंपनी के पोर्टल portal.mpcz.in व अन्य ऑनलाइन भुगतान के विकल्प की जानकारी प्रदान करने और ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया समझाना सुनिश्चित करें।