भोपाल। प्रदेश के किसी भी जिले में फिल्म की शूटिंग की अनुमति के लिए अब लंबा इंतजार नहीं करना होगा। इसके लिए अब कलेक्टर 45 दिन के भीतर अनुमति देंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए समय सीमा तय कर दी है।

पर्यटन विभाग की चार योजनाओं को लोक सेवा गारंटी के दायरे में शामिल किया गया है। फिल्म शूटिंग की परमीशन देने में कलेक्टर की लेटलतीफी पर कमिश्नर और प्रमुख सचिव पर्यटन के पास अपील की जा सकेगी। टूरिज्म इवेंट हेतु परफारमेंस लाइसेंस भी 45 दिन के भीतर कलेक्टर जारी करेंगे। समय पर अनुमति नहीं देने पर कमिश्नर से लेकर पीएस पर्यटन के यहां अपील हो सकेगी। वहां पंद्रह दिन में इसका निपटारा हो सकेगा। टूरिज्म सर्विस प्रोवाइडर को अनुमति मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के अपर प्रबंध संचालक 45 दिन में देंगे। होटल रजिस्ट्रेशन भी 45 दिन में हो सकेगा। इसके लिए टूरिज्म बोर्ड के अपर प्रबंध संचालक अनुमति देंगे। दोनो मामलों में टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक को अपील की जा सकेगी।

इस समय मध्यप्रदेश में काफी संख्या में फिल्मों की शूटिंग हो रही है। इसको देखते हुए और नये फिल्म निर्माता भी मध्यप्रदेश में शूटिंग के लिए आगे आ रहे है। यहां पचमढ़ी, भेड़ाघाट , नर्मदा अंचल सहित कई खूबसूरत प्राकृतिक पर्यटन स्थल, प्राचीन किले, मौजूद है। शूटिंग की अनुमति के लिए अभी लंबा इंतजार करना होता है। अब इसके लिए समयसीमा तय हो जाने से शूटिंग समय पर शुरू हो सकेगी और ज्यादा संख्या में लोग फिल्मांकन के लिए आगे आएंगे। इससे प्रदेश का भी प्रचार-प्रसार हो सकेगा। इसी तरह होटल खोलने के इच्छुक लोगों का रजिस्ट्रेशन समय पर होगा तो इस क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और रोजगार की संभावनाए भी बढ़ेंगी।

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