ग्वालियर | नगर निगम क्षेत्र में जोनल ऑफीसर (जेडओ) एवं सहायक व कनिष्ठ खाद्य अधिकारियों की जवाबदेही है कि पात्र परिवारों को ही राशन के लिये पात्रता पर्ची मिले। यदि जेडओ ने पात्रता पर्ची पर हस्ताक्षर कर किसी उपभोक्ता को सीधे ही सहायक व कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के साइन के लिये दी, तो संबंधित जेडओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यह निर्देश कलेक्टर डॉ. संजय गोयल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि फर्जी पात्रता पर्ची के आधार पर राशन लेने वाले अपात्र व्यक्तियों के खिलाफ भी एफआईआर कराई जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि पात्र परिवार राशन से छूटे नहीं और अपात्र परिवार को राशन मिले नहीं।
बुधवार को यहाँ कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई बैठक में डॉ. गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनिमय के तहत निर्धारित पात्र परिवारों की श्रेणियों के आधार पर जेडओ भलीभाँति परीक्षण कर पात्रता पर्चियों पर हस्ताक्षर करें। इसके बाद संबंधित सहायक आपूर्ति अधिकारी अथवा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी से इन पात्रता पर्चियों पर हस्ताक्षर कराएँ। उन्होंने निर्देश दिए कि जेडओ द्वारा प्रमाणित पात्रता पर्चियों पर साइन करने के लिये सहायक व कनिष्ठ खाद्य अधिकारी वार्ड ऑफिसों एवं नगर निगम कार्यालय में पहुँचें। ऐसी स्थिति कदापि निर्मित न हो कि उपभोक्ता सीधे ही पात्रता पर्ची पर एएफओ के साइन कराने के लिये दफ्तरों के चक्कर लगाएँ।
मालूम हो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवारों की दो दर्जन श्रेणियाँ निर्धारित हैं, जिनमें समस्त बीपीएल परिवार, कर्मकार कल्याण मण्डल, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना, साइकिल रिक्शा, हाथ ठेला, घरेलू कामकाजी महिलायें, फेरी वाले, हम्माल व तुलावटी कार्डधारी इत्यादि शामिल हैं।
बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री अनय द्विवेदी, अपर कलेक्टर श्री शिवराज वर्मा, अपर आयुक्त नगर निगम श्री संदीप माकिन, जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री एस के जैन तथा नगर निगम के जेडओ व जिले के सभी सहायक व कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मौजूद थे।