ग्वालियर। भिण्ड जिले के गोहद विकास खण्ड के मौ कस्बे के ग्राम जमदारा में 10 बीघा सरकारी जमीन को विक्रय कर दिए जाने के मामले में कलेक्टर इलैया राजा टी ने नायब तहसीलदार, पटवारी व जमीन की खरीद-विक्री करने वालों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश देने पर आज तहसीलदार वीके पाण्डेय की रिपोर्ट पर मौ थाना पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है।
गोहद के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डीके शर्मा ने आज यहां बताया कि मौ कस्बे के जमदारा गांव में स्थित 10 बीघा सरकारी भूमि को बेच दिए जाने की शिकायत कलेक्टर इलैया राजा टी को मिली थी। शिकायत सही पाए जाने पर सरकारी जमीन बेचने के मामले में नायब तहसीलदार दुर्गसिंह मौर्य, पटवारी हरगोविन्द्र जाटव ने कुछ लोगों के साथ मिलकर फर्जी कागजात तैयार कर जमीन को बेच दिया गया। और जमीन का नामान्तरण भी करा दिया गया।
एसडीएम डीके शर्मा ने बताया कि ग्राम जमदारा में 26 जुलाई 2013 को गांव के ही सीताराम जाटव, वीरेन्द्र जाटव, ज्ञानसिंह जाटव, विधाराम जाटव व श्रीमती रामवती ने 10 बीघा सरकारी जमीन धनेन्द्र सिंह, यतेन्द्र सिंह (दोनों सगे भाई) व अशोक ब्राहम्ण को बेच दी गई थी। बेची गई जमीन का नामान्तरण हो गया था वह नामान्तरण निरस्त कर दिया गया है। इस पूरे मामले में कूटरचित कागजात तैयार करने वाले नायब तहसीलदार दुर्गसिंह मौर्य, पटवारी हरगोविन्द्र सिंह के अलावा जमीन की खरीद विक्री करने वालों के खिलाफ आज मौ थाना पुलिस ने घारा 420, 467, 468 के तहत अपराध दर्ज किया है।
कलेक्टर इलैया राजा टी ने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगर उनके संज्ञान में कहीं भी सरकारी जमीन बेचे जाने या खुर्द-बुर्द करने का मामला आता है तो संबंधित के खिलाफ तत्काल एफआईआर कराऐं। उन्होंने यह भी हिदायत दी है कि भिण्ड जिले में स्कूल परिसर, कॉलेज परिसर, छात्रावास, आंगनवाडी, तालाब, चरनोई या अन्य जमीन पर किसी भी स्थित में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। अगर अतिक्रमण होता है तो उसे बेदखल किया जाए।