रायसेन। मध्यप्रदेश के रायसेन जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर बरेली के अपर सत्र न्यायाधीश एसपीएस बुंदेला ने प्रेमिका की जघन्य हत्या के मामले में प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई एवं एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
अधिवक्ता पवन चौबे ने बताया कि 13 जनवरी 2018 को हुई इस घटना में प्रेमी ने प्रेमिका का कुल्हाडी से धड से सिर काटकर और हाथ काट कर जंगल में फेंक दिया था । 3 दिन बाद युवती का बिना सिर व हाथ वाला शव मिल पाया था ।
देवरी थाना अंतर्गत ग्राम बुधनबाड़ा निवासी रामरतन अहिरवार 33 वर्ष ने उसकी प्रेमिका भूरी बाई की जघन्य हत्या कर दी थी ।
घटना को लेकर थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया था घटना के संबंध में टीआई आशीष धुर्वे ने बताया गया कि देवरी थाना अंतर्गत ग्राम बुधनवाड़ा निवासी रामरतन अहिरवार उसके गांव की भूरी बाई से प्रेम संबंध बनाकर उसको गांव से भगाकर नागपुर महाराष्ट्र ले गया था। वहां पति-पत्नी की तरह रहते हुए अवैध संबंध बनाता रहा। कुछ समय बाद दोनों गांव लौट कर आ गए थे।
इसके बाद राम रतन ने विवाद होने की स्थिति में 13 जनवरी 2018 को रात के करीब 11 -12 बजे के बीच पहाड़ी के नीचे जंगल से लगे हुए बुधनबाड़ा में भूरी बाई को ले जाकर उसकी जघन्य हत्या कर दी थी । उसने भूरी बाई की गर्दन एवं बाएं हाथ को कुल्हाड़ी से काटा और पहाड़ी पर फेंक कर आ गया था। इसकी सूचना 3 दिन बाद 16 जनवरी 2018 को दोपहर 2 बजे बुधनबाधा निवासी केवल चंद हरिजन के द्वारा ग्राम चौकीदार भूरा उर्फ रविंद्र ने पुलिस को दी थी। तब पुलिस ने गांव के पहाड़ी के नीचे से अज्ञात महिला का बिना सिर एवं हाथ का शव पड़ा हुआ बरामद किया था । जिसका सिर गर्दन ,एक हाथ नहीं था। मात्र शरीर था जिसके सीने का मांस जंगली जानवरों द्वारा खा लिया गया था। महिला के शरीर पर कपड़े भी नहीं थे वह निर्वस्त्र अवस्था में मिली थी ।
तब पुलिस ने धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन की तो मृतक महिला की पहचान भूरी बाई के रूप में होने पर उसके प्रेमी राम रतन अहिरवार को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ किए जाने पर आरोपी रामरतन टूट गया और उसने हत्या करना स्वीकार करते हुए बताया कि भूरी बाई उस पर शादी करने का दबाव डाल रही थी । उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसने घटना को अंजाम दिया ।
इस घटना में प्रेमी पर हत्या का आरोप सिद्ध हो जाने के बाद उसे गवाहों के बयान एवं विभिन्न न्याय दृष्टांत के अलोक में अपर सत्र न्यायाधीश एसपीएस बुंदेला ने आरोपी प्रेमी रामरतन अहिरवार निवासी बुधनबाडा को आजीवन कारावास की सजा एवं एक हजार रुपए का अर्थ लगाकर जेल भेज दिया है।