नई दिल्ली : सरकार ने गुरुवार को कहा कि पूर्व मंत्रियों और पूर्व सांसदों से बंगले खाली कराने की 26 जुलाई की समयसीमा में कोई छूट नहीं दी गई है और रविवार से ऐसे बंगलों को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
पूर्व मंत्रियों और पूर्व सांसदों से सरकारी आवास खाली कराने की समय सीमा को बढ़ाए जाने संबंधी सवाल पर संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा, ‘समय सीमा का कोई विस्तार नहीं किया गया है।’
शहरी विकास मंत्रालय के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 20 पूर्व मंत्रियों और 128 पूर्व सांसदों को 26 जुलाई तक वे सरकारी आवास खाली करने हैं जो उन्हें मंत्री या सांसद के रूप में मुहैया कराए गए थे।
लोकसभा चुनाव के बाद राजग सरकार के गठन के पश्चात नियमानुसार पूर्व मंत्रियों और पूर्व सांसदों को 26 जून तक सरकारी आवास खाली करने को कहा गया था।
लेकिन कई पूर्व संप्रग मंत्रियों और विभिन्न दलों के सांसदों के आग्रह पर इस समय सीमा को 26 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि रविवार 27 जुलाई से ऐसे आवासों को खाली कराने का काम शुरू कर दिया जाएगा।
जिन पूर्व मंत्रियों से बंगले खाली कराए जाने है उनमें अजित सिंह, सुबोध कांत सहाय, रघुवंश प्रसाद, सचिन पायलट और टीआर बालू शामिल हैं। पूर्व मंत्रियों और चुनाव हार चुके सांसदों को अपने आवास खाली करने है लेकिन इनमें से जो राज्यसभा सदस्य हैं उन्हें वैकल्पिक सरकारी आवास उपलब्ध कराए जाएंगे।