कोरबा ! मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोरबा के आदेश पर बालको नगर पुलिस थाना में संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम भारत एल्यूमिनियम कंपनी (बालको) के ई पी एफ में करोड़ों रूपयों के कथित घोटाले को लेकर बालको के पूर्णकालिक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रमेश नायर सहित 7 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और कूटरचना की प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कर ली गयी है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार ई पी एफ ट्रस्ट में शामिल बालको सीईओ रमेश नायर, मानव संसाधन प्रमुख अमित जोशी, विनोद जी.नायर, पी.सी.पंडा, अमित अग्रवाल, श्रमिक संगठन सीटू के महासचिव एस.एन.बनर्जी सहित 7 ट्रस्टी के विरूद्ध मजदूरों की अमानत राशि का गबन करने, धोखाधड़ी करने तथा दस्तावेजों में कूटरचना करने के अपराध में धारा 409, 420, 467, 468, 471 भादवि और ईपीएफ अधिनियिम 1954 की धारा 14 (क) (1) (2) के तहत अपराध दर्ज किया है।
याद रहे बालको में सन 1976 से ई पी एफ ट्रस्ट गठित है। पूर्व में बालको प्रबंधन कंपनी के कर्मचारियों और श्रमिकों के वेतन से ई पी एफ की कटौती करता था। लेकिन कुछ वर्ष पूर्व प्रबंधन ने एकाएक ई पी एफ के नियमों में बदलाव कर दिया। इस बदलाव की जानकारी मिलने पर छ.ग.संविदा ग्रामीण इंटक मजदूर संघ के पदाधिकारी संतोष सिंह ने तत्कालीन सहायक श्रमायुक्त (एएलसी) कोरबा सत्यप्रकाश वर्मा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। एएलसी ने शिकायत की जांच में गड़बड़ी की पुष्टि होने पर बालको नगर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का प्रतिवेदन प्रेषित किया था। लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में रूचि नहीं दिखायी। तब इंटक नेता संजीव शरद शर्मा ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, कोरबा अनिष दुबे के न्यायालय में पारिवाद पेश किया। इस प्रकरण में सुनवाई के बाद न्यायालय ने दो दिनों के भीतर एफआईआर दर्ज कर न्यायालय को सूचित करने का आदेश बालको नगर पुलिस को दिया था।

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