ग्वालियर। भिण्ड जिला न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप जैन ने हत्या के एक मामले में पिता और उसके दो पुत्रों को कल आजीवन कारावास व एक-एक हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
अपर लोक अभियोजक संजय कुमार शर्मा ने बताया कि भिण्ड जिले के हंसनपुरा गांव में कमलेश सिंह 19 मई 2012 को बजरिया वाले खेत पर बबूल को पेड काटने गए थे। पेड काटने के बाद कमलेश सिंह अपने घर आ गया जहां से वह मुलेसिंह, हरीसिंह और चरनजीत भी खेत पर कटा हुआ पेड की लकडी लेने आए। तो आरोपी हवलदार सिंह नरवरिया, अशोक सिंह नरवरिया, रामदास भी आ गए जहां आरोपियों का कमलेश सिंह से विवाद हुआ। विवाद में ही अशोक सिंह नरवरिया ने गोली चलाई जो मुलेसिंह के लगी जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। गोरमी थाना पुलिस ने हवलदार सिंह व उनके दो पुत्र अशोक सिंह व रामदास के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर लिया। न्यायालय में सुनवाई के बाद जुर्म सावित होने पर पिता और उनके दोनों पुत्रों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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