ग्वालियर। मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले में बोर्ड की हाईस्कूल (10 वीं) एवं हायर सेकंडरी (12 वीं) की परीक्षाएं नकल रहित कराने के लिए प्रशासनिक स्तर से चुनावों से भी ज्यादा तैयारियां की जा रही हैं। परीक्षाओं पर जहां एक ओर वेब कास्टिंग से नजर रखे जाने की व्यवस्था की जा रही है, वहीं दूसरी ओर धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रत्येक केंद्र पर प्रेक्षक दो पुरुष व दो महिला कर्मचारियों के साथ पूरे समय तैनात रहेंगे। तीन स्तर पर सर्चिंग के बाद किसी कक्ष में दो से अधिक नकलची पकडे जाने पर पर्यवेक्षक के साथ ही केंद्राध्यक्ष पर कडी कार्रवाई की जाएगी। ड्यूटी से बचने वाले कर्मचारियों को एस्मा (अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम) के तहत एवं अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्रवाई किए जाने चेतावनी दी गई है। एक व दो मार्च से हाई स्कूल एवं हायर सेकंडरी की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। इस संदर्भ में कलेक्टर छोटे सिंह ने कल 23 फरवरी को भिण्ड जिला पंचायत सभागार में केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष, प्रेक्षक, थाना प्रभारी, विषय विशेषज्ञ और स्कूल संचालकों की चार चरण में बैठक ली।
परीक्षार्थियों की तीन स्तरीय सर्चिंग होगी। पहली केंद्र के मुख्य द्वार, दूसरी कक्ष में प्रवेश तथा तीसरी सीट पर। इसके बाद किसी कक्ष में दो से अधिक नकल प्रकरण बनेंगे तो पर्यवेक्षक, केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष पर कार्रवाई होगी। समय से पहले प्रश्न पत्र निकालने, खोलने और ई- माध्यम से प्रसारित करने पर भी संबंधितों के खिलाफ कडी कार्रवाई की जाएगी। विषय विशेषज्ञों की मदद प्रश्न पत्र उठाव से लेकर उत्तर पुस्तिका जमा होने तक समन्वयक के रूप में थाना स्तर पर ली जाएगी। प्रेक्षक दल के सदस्य सतत रूप से कक्षों में भ्रमण करते रहेंगे।
एक मार्च से शुरू हो रही बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर 28 फरवरी से परीक्षा समाप्ति तक जिले में निर्धारित किए गए 64 परीक्षा केंद्रों पर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावी रहेगी। इस दौरान कोई भी व्यक्ति या समूह (परीक्षार्थियों, ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों- अधिकारियों को छोड़कर) परीक्षा केन्द्र की 200 मीटर परिधि के अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा। 28 फरवरी से ही परीक्षा समाप्ति तक रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान लाउड स्पीकर, डेक, डीजे आदि का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।