इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर में नए साल के जश्न में हुडदंग रोकने के लिए पुलिस-प्रशासन और आबकारी विभाग के अधिकारियों ने तैयारी कर ली है। शासन से मिले निर्देश के अनुसार कोई भी होटल, पब और बार संचालक जो लाइसेंसधारी है, वह रात 12 बजे बाद भी शराब परोसता मिला तो उस पर आबकारी एक्ट मेें केस दर्ज किया जाएगा। सडकों पर दोपहिया पर तीन सवारी बैठाने वालों और नशा कर हुडदंग करने वालों को रातभर के लिए हवालात में डाल दिया जाएगा।
एसएसपी रुचिवर्धन मिश्र ने बताया कि एक हजार जवानों का अतिरिक्त बल 30 प्रमुख चौराहों पर तैनात होगा। रात 12 बजते ही नए साल का जश्न मनाने से किसी को भी रोका नहीं जाएगा, लेकिन सडकों पर गाडी दौडाकर हुडदंग करने वालों, शराब पीने व महिला-युवतियों पर कमेंट्स करने वालों को पुलिस सीधे हवालात में बैठाएगी। नशा कर सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचने और परिवार के साथ आई महिला-युवतियों पर कमेंट्स करने वालों पर विशेष नजर रहेगी। 30 चौराहों पर पुलिस व ट्रैफिक जवानों का बल शराबी वाहन चालकों की पहचान करेगा। आयोजन करने वालों को महिलाओं व युवतियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने और डीवीआर सिस्टम को पूरी तरह से अपडेट रखने के निर्देश दिए हैं।
सहायक आबकारी आयुक्त राजनारायण सोनी ने कहा होटलों में सुबह 10 से रात 12 बजे तक ही शराब परोसने की अनुमति है लेकिन 12 बजे बाद यदि शराब परोसी तो संचालक और आयोजकों पर आबकारी दल सीधे कार्रवाई करेगा और जेल भेजेगा। इसके लिए आबकारी विभाग के करीब 15 विशेष दस्ते बनाए हैं जो आकस्मिक चेकिंग करेंगे। बिना लाइसेंस के शराब बेचने या पिलाने वालों को सीधे जेल भेजा जाएगा।