ग्वालियर । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के परिपालन में जिला न्यायालय के तत्वावधान में ग्वालियर में 9 सितम्बर को नेशनल लोक अदालत आयोजित होगी। जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अभय कुमार के मार्गदर्शन में ग्वालियर स्थित जिला न्यायालय, कुटुम्ब न्यायालय व श्रम न्यायालय सहित सिविल न्यायालय डबरा व भितरवार में भी नेशनल लोक अदालत आयोजित होगी। नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिये 50 न्यायपीठ गठित की गई हैं।
जिला न्यायाधीश श्री अभय कुमार ने पक्षकारों से इस नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा राजीनामा योग्य प्रकरण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर लोक अदालत में निपटाये जायेंगे। जिला न्यायाधीश ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिये कुल 50 न्यायपीठों का गठन किया गया है। इनमें जिला न्यायालय की 38, कुटुम्ब न्यायालय व श्रम न्यायालय की एक-एक, सिविल न्यायालय डबरा की 7 व सिविल न्यायालय भितरवार के लिये गठित 3 न्यायपीठ शामिल हैं।
इन न्यायपीठों द्वारा स्वयं के न्यायालय में लम्बित राजीनामा योग्य सिविल, आपराधिक एवं अन्य प्रकरणों मसलन बैंक वसूली, क्लेम प्रकरण, लेबर प्रकरण, विद्युत प्रकरण एवं वैवाहिक प्रकरण सहित लगभग 3 हजार 790 प्रकरणों की सुनवाई नेशनल लोक अदालत में की जायेगी। इसके अलावा प्रीलिटीगेशन प्रकरण मसलन बैंक रिकवरी के 873, विद्युत के 728, पेयजल बिल के 4 हजार 900, बीएसएनएल एवं अन्य मोबाइल व फायनेंस कंपनियों के 3 हजार 750 प्रकरणों की सुनवाई भी होगी। साथ ही आपराधिक समनीय प्रकरण उभय पक्षों की पारस्परिक सहमति के आधार पर निराकरण के लिये नेशनल लोक अदालत में रखे जायेंगे।
जिला न्यायाधीश ने बताया कि लोक अदालत में विद्युत अधिनियम के प्रकरणों एवं नगर निगम के सम्पत्ति कर, अधिभार एवं जल उपभोक्ता प्रभार में नियमानुसार छूट प्रदान की जा रही है। लोक अदालत को अधिक प्रभावी बनाने के लिये पैरालीगल वॉलिन्टियर्स द्वारा घर-घर जाकर प्रकरणों को अधिकाधिक निपटारे के लिये पक्षकारों को समझाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मोटर दुर्घटना, दावा प्रकरणों में बीमा कंपनियों के अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं के साथ प्री-सिटिंग बैठकें भी की गई हैं। साथ ही पक्षकारों के साथ समझौता वार्ता कराई जा रही है।
विशेष न्यायाधीश एवं नेशनल लोक अदालत के प्रभारी श्री बी पी शर्मा, विशेष न्यायाधीश श्री सुदीप श्रीवास्तव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री आर पी मिश्र तथा जिला रजिस्ट्रार एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा भी लोक अदालत में शामिल किए जा रहे प्रकरणों के बारे में पक्षकारों व अधिवक्ताओं को समझाईश दी जा रही है।

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