ग्वालियर। भिण्ड जिला न्यायालय के चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश एमएस तोमर ने कल दुष्कर्म के एक आरोपी हिम्मत सिंह केवट को 10 साल की सजा तथा 50 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
भिण्ड न्यायालय के लोक अभियोजक रविन्द्र कुमार मुदगल ने बताया कि भिण्ड जिले के गोरमी थाना क्षेत्र के ग्राम सिकरौदा निवासी एक 16 वर्षीय युवती 24 जुलाई 2013 को अपने घर के बाहर गोंडा में पशुओं को बांधने गई थी तभी गांव के ही एक युवक हिम्मत सिंह केवट ने उसे पकड लिया और जबरन उसके साथ कुकर्म किया।
पीडित युवती की रिपोर्ट पर गोरमी थाना पुलिस ने उसका मेडीकल परीक्षण कराने के बाद आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म का अपराध कायम कर चालान न्यायालय में पेश किया गया। जहां न्यायालय के चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश एमएस तोमर ने युवती के बयान, मेडीकल रिपोर्ट व पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ जुटाए गए सबूतों के आधार पर आरोपी हिम्मत सिंह केवट को 10 साल की सजा व 50 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया है।