भोपाल। पत्रकारिता की छात्रा से दुष्कर्म व उसकी मां से अड़ीबाजी और ब्लेकमेल करने के आरोपी कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे की अग्रिम जमानत अर्जियों को विशेष अदालत ने खारिज कर दिया है।कटारे ने अपने खिलाफ महिला थाने में दर्ज दुष्कर्म के मामले और स्टेशन बजरिया थाने में दर्ज अड़बाजी और ब्लेकमेल करने के मामले में गुरूवार को जिला अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई थी।
दोनों ही अर्जियों पर शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश सविता दुबे ने सुनवाई करते हुए कहा कि आरोपी के मामलों की वर्तमान में हाईकोर्ट में भी सुनवाई चल रही है साथ ही मामले की जांच भी जारी है।आरोपी का प्रथम दृष्टया गंभीर अपराध होने से उसे अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।
कटारे की ओर से उनके वकील अजय गुप्ता ने तर्क दिया था कि उनके पक्षकार को राजनैतिक षडयंत्र के तहत झूठा फंसाया गया है और इससे पूर्व पीड़ित युवती और उसके साथी द्वार उन्हें ब्लेकमेल करने का भी प्रयास किया गया है जिस संबंध में पुलिस ने प्रकरण भी दर्ज किया है। जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सरकारी वकील रीना वर्मा ने कहा कि आरोपी का अपराध गंभीर है और यदि उसे जमानत का लाभ दिया गया तो वह पीड़ित पक्ष व गवाहों को प्रभावित करेगा। मामले में फरियादी के वकील आकाश तैलंग ने भी जमानत अर्जी पर आपत्ति पेश की थी।
गौरतलब है कि दुष्कर्म पीड़ित छात्रा की लिखित शिकायत के आधार पर महिला थाने में कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे पर दुष्कर्म और दुष्कर्म पीड़ित छात्रा की मां की शिकायत के आधार पर स्टेशन बजरिया थाने में कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए गए थे।
कटारे ने दोनों ही मामलों की एफआईआर निरस्त किए जाने संबंधी याचिका हाईकोर्ट में लगाई है जिसमें प्रारंभिक सुनवाई में 16 मार्च तक कटारे की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी गई थी। हाईकोर्ट के उक्त आदेश के चलते 16 मार्च तक पुलिस कटारे की गिरफ्तारी नहीं कर सकती। गिरफ्तारी की अंतरिम रोक की अवधी पूरी होने से पहले ही कटारे ने विशेष न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जियां पेश की थी जिसमें वे असफल रहे।