भोपाल। मध्यप्रदेश शासन ने निशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत प्रोत्साहन राशि 2 लाख रुपए करने का ऐलान कर दिया है। इस योजना के तहत यदि भारत का कोई भी नागरिक मध्यप्रदेश की दिव्यांग कन्या से विवाह करता है तो मध्य प्रदेश की सरकार उसे 2 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देगी।
सामाजिक न्याय विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव जेएन कंसोटिया ने इसे लेकर निर्देश जारी किया है। सरकार के मुताबिक निशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना में 40ः या उससे ज्यादा दिव्यांगता होने पर ही सहायता राशि पाने की पात्रता है। इसके लिए युवक का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य नहीं है।
यदि दिव्यांग युवक युवती से विवाह करे तब क्या होगा
नए संशोधन में दूसरे राज्य के सामान्य व्यक्ति द्वारा मध्यप्रदेश की दिव्यांग युवती से शादी की जाती है तो दो लाख रुपये और दिव्यांग युवक द्वारा की जाती है तो एक लाख रुपये दिए जाएंगे। हालांकि यह संशोधन पिछले साल हुआ है, लेकिन हाल ही में कलेक्टरों ने इसमें मार्गदर्शन मांगा है।