नई दिल्ली. मोबाइल कंपनियों को ग्राहक वेरिफिकेशन के लिए आधार नंबर का इस्तेमाल बंद करने की योजना देनी होगी। आधार नियामक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने सोमवार को टेलीकॉम कंपनियों से 15 दिन में डी-लिंकिंग का प्लान देने के लिए कहा। सभी कंपनियों को सर्कुलर भेज दिया गया है।

कोर्ट ने अनिवार्यता खत्म की: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूआईडीएआई ने यह निर्देश दिए। अदालत ने 26 सितंबर को नई सिम लेने और वेरिफिकेशन के लिए आधार की अनिवार्यता खत्म कर दी थी।

यूआईडीएआई का कहना है कि मोबाइल कंपनियों से प्लान मिलने के बाद जरूरत पड़ी तो और कदम उठाए जाएंगे। टेलीकॉम कंपनियां आधार नंबर लिंक कर बायोमीट्रिक प्रक्रिया से केवाईसी नियम पूरे कर रही थीं।

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