भोपाल। मध्यप्रदेश के भोपाल जिला कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जिले के सभी एसडीएम, राजस्व अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए है कि जिले में तंबाकू निषेध और उससे बचाने के लिए लगातार प्रयास किए जाए और जन-जागरूकता अभियान चला कर इसके घातक परिणामों से लोगों को अवगत कराया जाए। कलेक्टर लवानिया द्वारा जारी निर्देश में बताया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पूर्णत: प्रतिबंधित है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले लोगों पर रुपए 200 रूपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। जिले में सभी तरह के तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन प्रतिबंधित हैं।  

नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचना और उनके द्वारा सेवन करना प्रतिबंधित है। इसके साथ ही शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की दुकानें पूरी तरह प्रतिबंधित है। निर्देशों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी तंबाकू उत्पादों के 85 प्रतिशत मुख्य भाग पर चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी अनिवार्य है। उन्होंने बताया है कि जिले में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन और जिले के नागरिकों को तंबाकू आपदा से बचाने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 को प्रभावी रूप से लागू करने के साथ यह जरूरी है कि तंबाकू नियंत्रण के लिए होने वाली गतिविधियों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं हो ताकि हम राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू कर सकें। सभी सरकारी कर्मचारी तंबाकू उद्योग को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों से बचें। 

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