रायपुर. लॉकडाउन 4.0 के आखिर सप्ताह में जिला प्रशासन ने दुकानों के टाइम टेबल में परिवर्तन करते हुए व्यपारियों को राहत देने की कोशिश की है. साथ ही बाजारों में लगातार बढ़ रही भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन के लिए दुकान खोलने-बंद करने के समय में व्यपाक परिवर्तन किया है. जिला प्रशासन के नए आदेश के तहत अब सभी तरह की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है. नए नियम के अनुसार तमाम दुकाने अब शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी. साथ ही सब्जी, फल, डेयरी, पनीर की दुकानों को सुबह 6 बजे से खोलने की अनुमति होगी.
इतना ही नहीं गैस एजेंसी, पीडीएस सिस्टम को सातों दिन जारी रखने की भी अनुमति दी गई है. साथ ही रायपुर के प्रमुख बाजारों में राइट-लेफ्ट के सिस्टम को जारी रखा गया है. तो वहीं थोक सब्जी बाजार जो डुमरतराई और रावणभाटा में लगता है उसे सुबह 5 बजे से 11 बजे तक सातों दिन खोलने की अनुमति दी गई है. इस बाबत जिला प्रशासन की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं.
कौन सी दुकानें कब से कब तक खुलेंगी
- सब्जी, फल, डेयरी, पनी- प्रतिदिन- सुबह 6 से शाम 6 बजे तक
- दुध- प्रतिदिन- सुबह 6 से दोपहर 12 और शाम 4 से 6 बजे तक
- मटन, मुर्गा, मछली एवं अंडा- प्रतिदिन- सुबह 9 से शाम 6 बजे तक
- मेडिकल से संबंधित व्यवसाय, हॉस्पिटल, लैब- प्रतिदिन- 24 घंटे
- पेट्रोल पंप शहर के भीतर- प्रतिदिन- सुबह 9 से शाम 7 बजे तक
- पेट्रोल पंप शहर के बाहर- प्रतिदिन- 24 घंटे
- थोक सब्जी बाजार-डुमरतराई, रावणभाटा- प्रतिदिन- सुबह 5 बजे से 11 बजे तक
- सेलून, नाई दुकान, ब्यूटी पार्लर- सोम, मंगल, गुरू, शुक्र- सुबह 7 से 6 बजे तक
हर दिन सुबह 09 से शाम 06 बजे तक खुलने वाले दुकानें
आनाज मंडी, पानी, वाटर केन, गैस एजेंसी, पीडीएस,
सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 09 से शाम 06 बजे तक खुलने वाली दुकानें
मिठाई, बेकरी, दुपहिया, चारपहिया, रिपेयरिंग, सर्विसिंग, कार एसेसरीज, कृषि सामग्री, कृषि उपकरण, खाद, बीज, हराचारा, पेटशाप, पशुचारा,ऑटो पार्ट्स, एग्री पार्टस, इंडस्ट्रियल के स्पेयर पार्टर्स, डोमेस्टिक रिपयेरिंग, ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर, आईटी केबल रिपेयर, टायर शाप, किराना स्टोर्स, पान ठेला, पान दुकान, कारपेंटर, प्लबंर, एसी मेकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, अन्य सभी प्रकार से मरम्मत, व्यक्तिगत कार वॉश, धोबी, ड्रायक्लीन.
मंगल, गुरू या संबंधित बाजार की व्यवस्था के अनुसार दो दिन
हार्डवेयर, पेंट, सेनेटरी, ग्लास, ग्रेनाइट, मार्बल, टाईल्स, सीमेंट, लोहा, जूता, कपड़ा, टीवी, एसी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, कम्प्यूटर, आईटी, इलेक्ट्रानिक्स, मोबाईल शॉप, जनरल स्टोर्स, मनिहारी, अगरबत्ती, स्पोर्टस, टायज, टेलर।
सुबह 09 से शाम 06 बजे तक,
मंगल, शुक्र या संबंधित बाजार की व्यवस्था के अनुसार दो दिन
इलेक्ट्रिकल्स, ऑप्टिकल्स, स्टेशनरी, कूलर, पंखा, आरओ, वाटर फिल्टर, ज्वेलर्स
सुबह 09 बजे से शाम 06 बजे तक,
बुध, गुरू या संबंधित बाजार की व्यवस्था के अनुसार दो दिन
फर्नीचर, पुष्प, बर्तन दुकान, सूटकेस, बैग, पैकिंग मटेरियल।
सुबह 09 बजे से शाम 06 बजे तक,
गुरू, शुक्र या संबंधित बाजार की व्यवस्था के अनुसार दो दिन
नवीन सायकल, तीन पहिया, दोपहिया, चार पहिया, भारी वाहन विक्रय, सुबह 09 बजे से शाम 06 बजे तक,
जिला प्रशासन की ओर से छूट के साथ ही जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार बाजार में बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने सहित सोशल डिस्टेसिंग के पालन के तहत कुछ और छूट दी गई है. छूट के दिशा-निर्देश के साथ ही शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू का कड़ाई से पालन का भी उल्लेख किया गया है.
राइट-लेफ्ट फार्मुला
जिला प्रशासन ने बाजारों की भीड़ को नियंत्रित करने के लगभग सभी प्रमुख बाजारों में राइट-लेफ्ट फॉर्मुला अपनाया है, जिसके तहत सड़क के बांयी तरफ की दुकानें एक दिन और दायें तरफ की दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी.