रायसेन ! जिले की एक अदालत ने कथित चिटफंड मामले से जुड़े आरोप में राज्य सरकार के मंत्री गोपाल भार्गव के पुत्र अभिषेक भार्गव को 50 हजार के मुचलके और 20 लाख की एफ डी जमा करने के निर्देश पर जमानत दे दी है। अदालत ने कल अभिषेक भार्गव समेत 3 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। उसी के संबंध में अभिषेक भार्गव आज अदालत में पेश हुए थे।
अधिवक्ता विजय धाकड़ ने बताया कि रायसेन में बसंत उपाध्याय नाम का व्यक्ति श्रद्धा सबूरी कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी में कर्मचारी की हैसियत से कार्यरत था। वह निवेशकों से धनराशि लेता और उसे काफी अधिक दर के साथ अनुरूप ब्याज समेत वापस करने की बात करता था। इस तरह उसने अनेक निवेशकों से रूपए जमा कर लिए, कुछ समय पहले यह कार्यालय बंद हो गया। इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस से की गयी। इस मामले में मुख्य आरोपी बसंत उपाध्याय पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि आगामी 19 अक्टूबर तय की गयी है।

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