मुरैना। मध्यप्रदेश के मुरैना में एक 17 वर्षीय लडकी को आत्महत्या करने की धमकी देकर घर से भगा ले जाने व दिल्ली में उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी बबलू जाटव को मुरैना के विशेष न्यायालय ने 10 साल के सश्रम कारावास व 9000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

अपर लोक अभियोजक महेन्द्र कुमार अग्रवाल के मुताबिक, 15 मई 2017 को मुरैना शहर के फाटक बाहर क्षेत्र में रहने वाली 17 साल की लडकी को पडोसी अभियुक्त बबलू जाटव निवासी बनुआ पुरवा थाना उच्चइसा जिला गौंडा उत्तरप्रदेश घर से रात के समय भगा ले गया। अभियुक्त ने किशोरी को दिल्ली ले जाकर उससे दुष्कर्म करने का प्रयास किया तो किशोरी ने गलत काम करने से मना किया। इस पर अभियुक्त ने किशोरी से शादी करने का झांसा देकर लगातार दुष्कर्म किया। 24 मई को किशोरी ने मौका पाकर अपने माता-पिता को सूचना दी कि वह दिल्ली में अमुक स्थान पर बबलू के कब्जे में हैं।
उसी रात किशोरी के परिजन दिल्ली पहुंचे और बेटी को मुरैना ले आए। चूंकि इस मामलेे में थाना स्टेशन रोड में लडकी के अपहरण का मुकदमा दर्ज था इसलिए लडकी के मुरैना आने के बाद पुलिस ने दिल्ली पहुंचकर आरोपी बबलू जाटव को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को मुकदमे में सभी पक्षों को सुनने व महत्वपूर्ण साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद स्पेशल कोर्ट ने दोषसिद्ध अभियुक्त बबलू जाटव को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है।

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