ग्वालियर। मध्यप्रदेश के भिण्ड जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश घर (डकैती) डाॅं. कुलदीप जैन की अदालत ने घर में घुसकर कट्टा लगाकर जेवरात और नकदी लूटने वाले दो बदमाशों को 10-10 साल कैद और 1-1 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही लूट का माल खरीदने वाले व्यापारी और लूट का माल रखने वाली महिला को 2-2 साल कैद और 1-1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। फैसले के दौरान लूट का एक आरोपी अनुपस्थित रहा। कोर्ट ने इसे गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। जिला अभियोजन अधिकारी प्रवीण दीक्षित ने बताया लूट के दोनों आरोपियों को जेल भेजा गया है, जबकि व्यापारी और महिला को जमानत मिल गई है।
जिला अभियोजन अधिकारी प्रवीण दीक्षित ने आज यहां बताया कि 13 जनवरी 2013 की रात्रि को भिण्ड देहात थाना क्षेत्र के भारौली रोड निवासी रामकुमार सिंह अपनी दुकान का आधा शटर डालकर घर में जाकर पत्नी मीरा देवी के साथ खाना खा रहे थे। भोजन के बाद रामकुमार शटर बंद करने आए तो देखा कि उनके काउंटर के पास एक लड़का बैठा है। रामकुमार ने उसे चोर समझकर चांटा मारा। इसी दौरान बदमाश घर में घुस आए। बदमाशों ने रामकुमार के साथ मारपीट की और एक बदमाश ने माथे पर कट्टा लगाकर तिजोरी की चाबी मांगी। दूसरे बदमाश ने रामकुमार के हाथ पीछे की ओर बांध दिए। इसके बाद बदमाश घर से दोनाली बंदूक, .32 बोर रिवॉल्वर, ढाई तोला सोने का कॉलर, दो तोला सोने की 4 चूड़ी, डेढ़ तोला सोने की जंजीर, दो तोला सोने का मंगलसूत्र, बारह आना सोने की 2 अंगूठी, 12 आना सोने की 3 लेडीज अंगूठी, सोने के बृजवाला, कान के कुंडल, नकदी और नोकिया कंपनी का मोबाइल लूटकर ले गए। जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि देहात पुलिस ने मामले को ट्रेस कर आरोपी महेंद्र सिंह राजावत, अजय सिंह राजावत, भगत सिंह सिंह राजावत निवासी बबेड़ी को पकड़ा था। आरोपियों से पूछताछ पर पुलिस को मालूम हुआ कि शास्त्री नगर निवासी अरविंद ने 21 जनवरी 2013 को सोने की 4 चूडि़यां, जो कि लूट की थीं इन्हें अपने पास रखा। इसी तरह आरोपी महेंद्र सिंह सिघारी का पुरा सिहौनियां मुरैना निवासी ममता तोमर ने सोने की जंजीर और बृजवाला दिए थे।
घर में घुसकर लूट को अंजाम देने पर देहात पुलिस ने महेंद्र सिंह के खिलाफ आम्र्स एक्ट, लूट, एमपीडीपीके एक्ट का मामला दर्ज किया था और आरोपी अजय सिंह व भगत सिंह के खिलाफ लूट और एमपीडीपीके एक्ट, अरविंद और ममता के खिलाफ लूट का माल रखने और खरीदने की धारा 411 के तहत आरोपी बनाया था।
विशेष न्यायाधीश (डकैती) डॉ. कुलदीप जैन ने आरोप साबित होने पर लूट के मामले में आरोपी अजय सिंह को 10 साल कैद 1 हजार जुर्माना, भगत सिंह को 10 साल कैद 1 हजार जुर्माना, अरविंद को 2 साल कैद 1 हजार जुर्माना और ममता तोमर को 2 साल कैद और 1 हजार का जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम जमा नहीं करने पर आरोपियों को 3 माह अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। सजा सुनाए जाने के बाद अरविंद और ममता को न्यायालय ने जमानत दे दी, जबकि अजय और भगत सिंह को जेल भेज दिया गया है। सजा सुनाए जाने के दौरान अनुपस्थित आरोपी महेंद्र सिंह पर मामला दर्ज कर गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। महेंद्र को गिरफ्तार कर पेश करने पर सजा सुनाई जाएगी।