ग्वालियर। कांग्रेस पार्टी छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर राज्यसभा सांसद बने ज्योतिरादित्य सिंधिया की कुर्सी खतरे में है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का निर्वाचन रद्द करने वाली याचिका को स्वीकार करते हुए चुनाव आयोग एवं ज्योतिरादित्य सिंधिया को नोटिस भेजा है।
हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी को इस मामले में 4 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। याचिका से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, सुमेर सिंह सोलंकी और फूल सिंह बरैया का नाम हटाने के भी निर्देश हाईकोर्ट ने दिए हैं।
कांग्रेस के पूर्व मंत्री और लहार से विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने ग्वालियर हाईकोर्ट में बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ याचिका दायर की है। याचिका में डॉक्टर गोविंद सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा सदस्यता के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की है। दरअसल, डॉक्टर गोविंद सिंह ने याचिका में ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आरोप लगाया है कि उन्होंने विधानसभा में राज्यसभा सांसद के लिए उम्मीदवार के रूप में जो शपथपत्र दिया था, उसमें आपराधिक जानकारी छुपाई गई है। याचिका में कहा है कि साल 2018 में भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकारा भी था। अब वह कांग्रेस में नहीं हैं और बीजेपी से राज्यसभा के सांसद चुने गए हैं।