इंदौर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जनवरी 2021 को 18 वर्ष पूरा करने वाले युवा मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल किया जा रहा है। इस अभियान में आम आदमी से दावे-आपत्तियां 25 नवम्बर से 24 दिसम्बर तक आमंत्रित की गई है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश के हर जिले में मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य जारी है।
कौन आवेदन कर सकता है
1 जनवरी, 2021 को या उसके पहले 18 साल आयु होने पर मतदान क्षेत्र के साधारण निवासी ऐसे व्यक्ति जो विकृतचित हैं एवं जिनके ऐसा होने की सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान है, को छोड़कर या निर्वाचनों से संबंधित विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण या अपराधों के कारण मतदान से निरहित घोषित नहीं किये गए व्यक्ति ही आवेदन कर सकते हैं।
ऑफ-लाइन कैसे आवेदन करें
सभी प्रकार के फार्म निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) और बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के पास उपलब्ध हैं या फार्म वेबसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in तथा www.eci.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बंधित फार्म भरकर एवं फोटो, पता और आयु के प्रमाण के साथ आवेदन प्रस्तुत करें। फार्म, दावे, आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि 25 नवम्बर से 24 दिसम्बर 2020 तक है। फार्म BLO के पास जमा किए जा सकते हैं। मतदाता सुविधा केन्द्र- तहसील कार्यालय में भी भरे जा सकते हैं।
ऑन-लाइन कैसे आवेदन करें
वोटर पोर्टल https://voterportal.eci.gov.in पर अपनी लॉगइन आई.डी. बनाकर ऑनलाइन की प्रक्रिया प्रारंभ करें। Apply On-line पर क्लिक करें और फार्म 6 में अपना नाम एवं पता भरकर अपने नाम को पंजीकृत करवाएं तथा फोटो, पता और आयु के प्रमाण के साथ आवेदन को अपलोड करें। यदि निर्वाचक नामावली की प्रविष्टियों में कोई संशोधन या सुधार करने की जरूरत हो तो निर्वाचक नामावलियों की प्रविष्टियों में सुधार करने पर क्लिक करके फार्म 8 भरें। प्रवासी मतदाता रजिस्ट्रेशन के लिये ऑनलाइन फार्म 6A आवेदन कर सकते हैं।
मतदान विशेष रूप से ध्यान रखें
25 नवम्बर 2020 की स्थिति में मतदाता सूची की जानकारी वेबसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in. www.eci.gov.in पर अथवा BLO के पास देखी जा सकती है। इसके अलावा एक से अधिक स्थानों पर आपका पंजीयन है तो उसे फार्म 7 भरकर हटवाएं। अगर परिवार में कोई व्यक्ति मृत अथवा स्थानांतरित है तो उनके संबंध में बीएलओ को बताएं।
नये पंजीकरण के लिये या पते का एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिये फार्म-6 भरना है। भारतीय पासपोर्ट धारक प्रवासी धारक प्रवासी भारतीयों के लिये फार्म-6A भरना है। निर्वाचन नामावलियों से मौजूदा नाम का कटवाने के लिये या नाम शामिल किये जाने पर आपत्ति करने के लिये फार्म-7 भरना है।
निर्वाचन नामावलियों की प्रविष्टियों में संशोधन या सुधार करने के लिये फार्म-8 भरना है तथा एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के भीतर पते में परिवर्तन होने की दशा में फार्म-8A भरना है।
अधिक जानकारी एवं सहायता के लिये टोल फ्री नम्बर-1950 पर संपर्क कर सकते है। शासन द्वारा इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से वंचित न रहे।