ग्वालियर. हाईकोर्ट (High Court) की ग्वालियर खंडपीठ ने आज एक अहम और बड़ा आदेश दिया. कोर्ट ने आरोपियों की पहचान सार्वजनिक करने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने आरोपियों के फोटो मीडिया (Media) और सोशल मीडिया (Social Media) में छपवाने पर रोक लगा दी. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में तत्कालीन डीजीपी के 2014 के उस सर्कुलर पर रोक लगायी है जिसमें उन्होंने आरोपियों की फोटो सार्वजनिक करने की अनुमति दी थी.

मध्य प्रदेश में पुलिस अब आरोपियों के फोटो भी सार्वजनिक नहीं कर पाएगी.हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अपना अहम फैसला सुनाते हुए जांच होने तक आरोपियों की पहचान गुप्त रखने का आदेश दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ज़िले के पुलिस अधीक्षक यानि SP की मंजूरी के बाद इलाके के थाना प्रभारी मीडिया से जानकारी साझा कर सकेंगे. कोर्ट ने ये आदेश अरुण शर्मा की याचिका की सुनवाई के बाद दिया.

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