जबलपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भरत यादव ने जबलपुर जिले में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की दृष्टि से पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया है। इस संबंध में कलेक्टर ने आज जारी आदेश में भारत सरकार और राज्य शासन के गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन एवं अपर मुख्य सचिव गृह विभाग भोपाल से हुई चर्चा के बाद और जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में बनी सहमति के विषयों और बिन्दुओं को आगामी आदेश पर्यन्त तक के लिए शामिल किया गया है।  इसके तहत धार्मिक स्थल व पूजा स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे।  चाय, पान, समोसा, शराब दुकानें, सिगरेट, तम्बाकू आदि का विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि आगामी आदेश तक बंद रहेंगे।  केवल ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेगी। क्वारेनटाइन सुविधाओं, आश्रय स्थलों एवं शासकीय प्रयोग के अतिरिक्त आतिथ्य सेवायें प्रतिबंधित रहेगी। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पुल, थियेटर, ऑडीटोरियम, बार, मनोरंजन पार्क, सभागार, बैठक हॉल तथा ऐसे ही अन्य स्थान बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल, पूजा स्थल आमजनों के लिये बंद रहेंगे।  धार्मिक मंडली पूर्ण रूप से बंद रहेगी।  

सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य एवं अन्य समारोह प्रतिबंधित रहेंगे। यात्री बसों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। स्पा, सेलून एवं नाई की दुकानें पूर्णत: बंद रहेगी। भोजनालय, मिष्ठान की दुकानें ऑड-ईवन प्रणाली से मुक्त रहेगी। यहां से केवल होम डिलेवरी (टेकअवे) द्वारा ही बिक्री की जा सकेगी।  भोजनालय, मिष्ठान दुकान में बिठाकर खिलाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

आदेश के मुताबिक कंटेनमेंट जोन वाले वार्डों में कंटेनमेंट जोन के बाहर केवल किराना, दूध, दवा, फल व सब्जी दुकानें खोलने की अनुमति पूर्ववत निर्देशों के तहत रहेगी।  इन दुकानों के अतिरिक्त अन्य कोई भी दुकान खोलने की अनुमति नहीं रहेगी। खोली गई दुकानों में कंटेनमेंट जोन से दुकानदार, सेल्सेमेन कोई कर्मचारी, व्यक्ति या ग्राहक नहीं आवेगा।  यदि आता है तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी संबंधित दुकानदार की होगी। दो पहिया एवं चार पहिया वाहन का उपयोग भारत सरकार, गृह मंत्रालय एवं मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुरूप किया जायेगा।  

स्वीगी, जोमेटो इत्यादि कंपनियों द्वारा होम डिलेवरी (टेकअवे) केवल रात्रि 10 बजे तक ही की जा सकेगी। जो बाजार खुलेंगे उन्हें ऑड-ईवन प्रणाली का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। चाय, पान, समोसा, शराब दुकानें, सिगरेट, तम्बाकू इत्यादि का विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
रात्रि कालीन कर्फ्यू शाम 7 बजे से प्रात: 7 बजे तक रहेगा।  जिसका कड़ाई से पालन किया जाये, उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम  तथा भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 में निहित प्रावधानों के तहत संबंधित के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।  आवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकानों जैसे-फैक्टरी, मेडिकल स्टोर, अस्पताल आदि इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।

आदेश में जिले के अंतर्गत समस्त जिला पुलिस, उपखंड मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत को अधिकृत किया गया है कि वे प्रत्येक दुकानदार से अपनी दुकान में सामग्री का विक्रय करते समय ग्राहकों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराये जाने हेतु एक-एक मीटर की दूरी पर चूने की लाईन बनवायें। दुकानदार ग्राहक को एक-एक करके सामग्री का वितरण करें तथा मास्क अनिवार्य रूप से लगाया जावे। ऑड-ईवन प्रणाली केवल नगर निगम क्षेत्र में स्थित दुकानों के लिए लागू हैं, उन्हें इसका पूर्णत: पालन करना होगा। 

कोविड-19 वायरस के संक्रामक रोकथाम हेतु इस आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर पहली बार संबंधित व्यक्ति, संस्था एवं दुकानदार दोनों पर न्यूनतम 100 रूपये एवं अधिकतम 250 रूपये तक की पैनाल्टी वसूल किये जाने की कार्यवाही के लिये संबंधितों को प्राधिकृत किया गया है।  दोबारा आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित व्यक्ति या संस्था की दुकान सील्ड किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इस संबंध में पूर्व में जारी आदेश के तहत जारी निर्देश यथावत रहेंगे।

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