ग्वालियर। ग्वालियर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने प्रदेश के स्वास्थ्य आयुक्त को कुपोषण के मामले में व्यक्तिगत पेश होकर अपना जवाब देने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है की कुपोषण को लेकर अधिकारी इधर-उधर की बातें कर रहे हैं लेकिन जिम्मेदारी लेने का यह रवैया ठीक नहीं है। दरअसल कुछ साल पहले श्योपुर में कुपोषण के चलते सहरिया आदिवासी में कोई 100 से ज्यादा मौतों को लेकर संबंधित लोगों की जिम्मेदारी तय करने के लिए जनहित याचिका एसके शर्मा नामक अधिवक्ता ने लगाई थी इसमें कहा गया था की सरकार और प्रशासन इन मौतों को लेकर गंभीर नहीं है और बच्चों की मौतें हो रही हैं हाल ही में कुछ मौतों को भी याचिकाकर्ता ने कोर्ट के समक्ष रखा जिसे मीडिया रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था। कोर्ट ने सरकार के अधिवक्ता से तथ्यात्मक जानकारी देने के निर्देश दिए लेकिन वह पहले पेश की गई रिपोर्ट को ही सही बताने की कोशिश करते नजर आए याचिकाकर्ता द्वारा यह भी बताया गया कि बिहार के मुजफ्फरपुर मैं बच्चों की मौतों का आंकड़ा निरंतर बढ़ता जा रहा है बच्चों की मौतों को लेकर सरकार गंभीर नहीं है इस पर हाईकोर्ट में अफसरों के दावे को सेंसलेस बताते हुए कहा कि स्वास्थ्य आयुक्त अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूदगी बनाएं और कुपोषण से बच्चों की मौत के बारे में अपना जवाब पेश करें अब इस मामले में सुनवाई 4 जुलाई को होगी