सीहोर जांच में कीटनाशक का नमूना अमानक पाए जाने पर उसके क्रय-विक्रय, भण्डारण और स्थानान्तरण को तत्काल प्रभाव से जिले में प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस सिलसिले में उप संचालक पदेन पंजीयन अधिकारी (पौ.सं.) किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।
जारी आदेशानुसार खरीफ वर्ष 2014 में कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 12 के तहत परमार कृषि सेवा केन्द्र इछावर से पायोनीर पेसटीसाइड इंडस्ट्रीज से निर्मित ट्रीजोफेस 40 प्रतिशत के नमूने एकत्रित किए गए। जांच में इन औषधियों के नमूनों को अमानक पाया गया। नमूनों के अमानक पाए जाने के चलते इस कीटनाशक औषधियों के क्रय-विक्रय और स्थानान्तरण पर तत्काल रोक लगा दी गई है।

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