भोपाल। एक ओर जहां कलेक्टर द्वारा आदेश जारी किए गए हैं कि दीपावली पर पटाखे रात 8 से 10 के बीच ही छोड़े वही मप्र के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसके उलट बयान दिया है।
उन्होंने कहा कि दीपावली घूमधाम से मनाएं और खूब फटाके फोड़े, पटाखे फोड़ने की कोई समय सीमा नहीं हैं।
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बस कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करें। उन्होंने कहा कि ये प्रकाश और उल्लास का पर्व है और सभी लोग इस पर्व को पूरी घूमधाम आवर उत्साह के साथ मनाये।
उल्लेखनीय है कि एक दिन पूर्व जारी कलेक्टर के आदेश में केवल ग्रीन क्रेकर्स के प्रस्फोटन की अनुमति रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक (दो घण्टे) के लिये दी गई थी।
कहा गया था कि यह आदेश 12 नवम्बर से प्रभावशील होकर एक जनवरी, 2021 तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।