इंदौर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने गुजरात निवासी ‘स्टैंडअप कॉमेडियन’ मुन्नवर फारुकी प्रकरण में सह अभियुक्त सदाकत खान और नलिन यादव को आज अंतरिम राहत देते हुए इनके जमानत आवेदन को मंजूर कर लिया।

न्यायाधीश रोहित आर्य की एकलपीठ ने दोनों अभियुक्तों की जमानत अर्जी को आज मंजूर कर लिया। एकलपीठ ने माना की प्रकरण के मुख्य अभियुक्त मुन्नवर फारुकी की उच्चतम न्यायालय पहले ही जमानत का लाभ दे चुका है। लिहाजा सह अभियुक्तों को भी जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित है। जमानत मिलने के बाद निचली अदालत नलिन और सदाकत का रिहाई आदेश जारी कर सकती है। इसके फलस्वरूप दोनों की न्यायिक अभिरक्षा से रिहाई हो सकेगी। दोनों ही आरोपी गत एक जनवरी को प्रकरण दर्ज होने के बाद से यहां की सेंट्रल जेल में बंदी है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार मुनव्वर फारुकी और उसके पांच सहयोगियों को यहां की तुकोगंज थाना पुलिस ने उस वक्त हिरासत में लिए था, जब ये यहां के पलासिया क्षेत्र स्थित एक कैफे में एक स्टेंडअप कॉमेडी शो कर रहे थे। इस शो के दौरान यहां मौजूद पूर्व महापौर और भाजपा विधायक मालिनी गौड़ के पुत्र एकलव्य गौड़ ने छह आरोपियों के विरुद्ध धार्मिक भावनाओ को आहत करने और प्रतिष्ठित राजनीतिक हस्तियों के विरुद्ध आपत्तिनक टिप्पणी करने के आरोप लगाए थे।

कथित आरोपों में गिरफ्तार इन छह आरोपियों में से मुन्नवर को उच्चतम न्यायालय ने गत 5 फरवरी को जमानत दे दी थी। इसके बाद उसे यहां से दो दिन बाद 7 फरवरी को रिहा किया गया था। इससे पहले उच्च न्यायालय इसी मामले में गिरफ्तार एडविन एंथोनी, प्रखर व्यास को जमानत दे चुका है। इसी मामले के एक नाबालिग आरोपी को स्थानीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तीन जनवरी को ही जमानत पर रिहा कर चुके हैं। इस प्रकार इस मामले के सभी छह आरोपी को जमानत पर रिहा किया जा चुका है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *