इंदौर। इंदौर में सातवी कक्षा की नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी अध्‍यापक को दोषी पाते हुए शुक्रवार को 5 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

विशेष न्‍याया धीश (पॉक्‍सो) एक्‍ट इंदौर नीलम शुक्‍ला की कोर्ट द्वारा यह सजा सुनाई गई।
जिला अभियोजन अधिकारी मो0 अकरम शेख द्वारा बताया गया कि थाना विजय नगर के अपराध क्रमांक 898/2015 एवं विशेष प्रकरण क्रमांक 272/2019 धारा 354, 342, एवं 506 भादवि में एवं धारा 7/8 पॉक्‍सो अधिनियम में निर्णय पारित करते हुये आरोपी मिथलेश पिता साहिबराव बोरखे उम्र 27 वर्ष निवासी हालमुकाम 375 कृष्‍णबाग कॉलोनी इंदौर को धारा 354 भादवि में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- का अर्थदण्‍ड दिया गया एवं धारा 342 भादवि में 6 माह का कारावास एवं 500/- का अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। इसी तरह धारा 10 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्‍ड की राशि अदा न किये जाने पर 1-1 वर्ष का अतिरिक्‍त सश्रम कारावास भुगताये जाने का भी आदेश दिया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर द्वारा की गई।


अभियोजन की कहानी के मुताबिक 13/08/2015 को पीडिता के साथ उक्त आरोपी ने अपने घर बुलाकर अश्लील हरकतें की थी। जिसकी रिपोर्ट पर विजय नगर पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

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