इंदौर। लॉक डाउन के बीच इंदौर की जनता को शनिवार से बड़ी राहत मिलने जा रही है। शनिवार सर इंदौर में सुबह 11 से 5 बजे तक आटा चक्की खुल सकेगी।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार नगर निगम इंदौर सीमा क्षेत्र में आटा चक्की संचालन हेतु प्रात: 11 बजे से शाम 5 बजे तक अनुमति प्रदान की गई है। सायंकाल 5 बजे आटा चक्की का संचालन बंद करना अनिवार्य होगा।
आटा चक्की संचालक अपने संस्थान पर अधिकतम दो कर्मचारी लगा सकेंगे तथा उन्हें मास्क व अन्य सावधानियों का पालन जैसे समय-समय पर सेनेटाइजर से हाथ सेनेटाइज करना अनिवार्य होगा।
आटा चक्की संचालक स्वयं को भी मास्क पहनना एवं समय-समय पर सेनेटाइजर से हाथ साफ करना अनिवार्य होगा। यह कार्यवाही संचालक एवं उपस्थित कर्मचारियों के साथ-साथ आने वाले ग्राहकों की सुरक्षा हेतु अनिवार्य है।
जारी आदेशानुसार आटा चक्की पर किसी भी एक समय में संचालक सहित अधिकतम पाँच लोग दो गज की दूरी बनाते हुए सोशल डिस्टैंसिंग बनाते हुए मौजूद रह सकेंगे। किसी भी आटा चक्की पर ज्यादा संख्या में ग्राहक संभावित हो तो आटा चक्की संचालक उन्हें अलग-अलग समय पर बुलाकर उनका कार्य करेंगे।
इस आटा पिसवाने के कार्य पर जाने हेतु पृथक से कर्फ्यू पास बनवाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस आदेश के तहत इस महत्वपूर्ण कार्य करने हेतु आमजन को यह सुविधा उपलब्ध करवायी गई है।
पुलिस द्वारा पूछताछ किये जाने पर आमजन को यह सन्तुष्ट करना होगा कि वे इस कार्य हेतु ही घर से जा रहे हैं। साथ ही सभी आवश्यक चिकित्सीय मापदण्डों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
समय-समय पर जारी शासन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।