जोधपुर।.नाबालिग से दुष्कर्म मामले मे आरोपी कथावाचक आसाराम बापू के खिलाफ जोधपुर की अदालत ने फैसला सुना दिया है। जज मधुसूदन शर्मा ने आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इससे पहले उन्हें पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था। वही दो अन्य शिल्पी और शरतचंद्र को दोषी करा देते हुए बीस-बीस साल की सजा सुनाई गई है। बाकी दो आरोपियों शिवा उर्फ सवाराम (आसाराम का प्रमुख सेवादार) और प्रकाश द्विवेदी (आश्रम का रसोइया) को बरी कर दिया गया है। आसाराम पर पॉक्सो और अजा-जजा एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं।