इंदौर ! आय से अधिक अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने के एक मामले में विशेष न्यायाधीश इंदौर बी के पालोदा ने आरोपी विनोद कुमार मेहरोत्रा, कंट्रोलर, खाद्य एवम औषधि प्रशासन भोपाल को 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 16.35 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर 1 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। 15 नवंबर 1997 को आरोपी के 182 टेलीफोन नगर इंदौर स्थित निवास, मंडीदीप भोपाल स्थित सीमांत लेबोरट्री और भोपाल कोहेफिजा स्थित अपार्टमेंट पर इंदौर लोकायुक्त के तत्कालीन अधिकारियों ने एक साथ छापा डालकर तलाशी कारवाही की थी, इसके बाद विवेचना में 8,13,122/- रुपये वैध आय की तुलना में 26,61,672/- रुपये की अनुपातहीन संपत्ति अब कुल 20 प्रकरणों में आरोपियों को दण्डित किया जा चुका है, जिनमे इंदौर में ही 2 रिश्वत के और 1 अनुपातहीन संपत्ति के मामले में सजा हो चुकी है। लोकायुक्त की ओर से विशेष लोक अभियोजक अशोक सोनी ने पैरवी की।