भोपाल ! मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग में मंगलवार भानपुरखंती प्रकरण पर हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी नोक झोक हुई। आयोग ने माना, कि खंती के कारण भानपुर एवं उसके आस-पास के कई गांवों का भू-जल प्रदूषित हुआ है, जिसके लिये भोपाल नगर-निगम ही दोषी है। प्रकरण में आवेदनकर्ताओ की ओर से जवाब देते हुए पर्यावरणविद डॉ. सुभाष सी. पाण्डेय ने कहा, कि भानपुर स्थित स्थानीय भू.जल प्रदूषित करने के लिए दोषी भोपाल नगर-निगम पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल के अंतर्गत भानपुर स्थित समस्त रहवासियों को मुफ्त शुद्ध पेयजल प्रदान करे।
भानपुरखंती में लगातार लगाई जा रही भीषण आग को पूरी तरह बंद करने के लिए भोपाल नगर निगम के अधिकारियों ने आयोग से 2 दिन का समय मांगा, जिस पर आयोग ने उन्हें एक सप्ताह का समय आग बुझाने के लिए दे दिया। खंती में लगातार जलती आग और धुंए से स्थानीय वातावरण प्रदूषित हो रहा है और स्थानीय रहवासियों को स्वांस, त्वचा एवं नेत्र से संबधित अनेक जटिल बीमारियां हो गई है। आयोग ने मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी भोपाल को आदेश दिया है, कि भानपुर चौराहे स्थित नगर-निगम कार्यालय में कैम्प लगाकर समस्त रहवासियों का मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण कराये और गम्भीर रुप से बीमार पाये गये लोगों को तत्काल उऊचित उपचार उपलब्ध कराये। इन आदेशों के पालन के लिए आयोग ने एक सप्ताह का समय दिया है।

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