भोपाल । नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने प्रदेश में शादी समारोह में बजने वाले डीजे पर प्रतिबंध का अपना फैसला यथावत रखा है। मंगलवार को डीजे संचालकों की विशेष याचिका पर हुई सुनवाई में एनजीटी ने साफ कहा कि हम अपना आदेश पहले ही दे चुके हैं, इसलिए याचिका में ऐसा कुछ नहीं है कि इसे विशेष तौर पर सुना जाए। अब इस मामले में कोई सुनवाई नहीं होगी। एनजीटी का फैसला पूरे प्रदेश में लागू होगा। एनजीटी ने यह भी कहा है कि अगर कहीं डीजे का शोर सुनाई देता है तो लोग पुलिस, जिला प्रशासन, नगर निगम व पीसीबी से शिकायत कर सकते हैं।

अलंकृता मेहरा की याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने शादी समारोह में डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद 18 मई को डीजे संचालकों की रोजी-रोटी का संकट पैदा होने की बात कहकर छह माह की मोहलत दी गई, जबकि इस अवधि में उन्हें डीजे का व्यवसाय बंद कर शादियों में पारंपरिक बैंड का इस्तेमाल करने को कहा था। बीती 18 नवंबर को यह मोहलत खत्म होने से एक दिन पहले 17 नवंबर को डीजे संचालकों ने विशेष याचिका लगाकर थोड़ा समय और देने की गुजारिश की थी। इस पर मंगलवार को सुनवाई हुई।