ग्वालियर जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक दलित युवती के अपहरण बलात्कार के मामले में आरोपी राजेंद्र शर्मा को उम्र कैद की सजा से दंडित किया है आरोपी पर 8000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। दरअसल 2 साल पहले जुलाई 2017 में शहर के गिरवाई इलाके से एक नाबालिक लड़की का अपहरण हो गया था।
ग्वालियर जिला न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता अभय पाटील ने आज यहां बताया कि आरोपी राजेंद्र शर्मा 16 साल की लड़की को काम दिलाने के बहाने मध्यप्रदेश के मुरैना जिले के बानमोर औद्योगिक क्षेत्र में ले गया था वहां राजेंद्र ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया । बाद में उसे इंदौर ले गया वहां भी लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया। इसके बाद राजेंद्र लड़की के साथ ग्वालियर जिले के डबरा कस्बे में कुछ समय के लिए रहने आया जहां परिजनों को सूचना मिलने पर पुलिस की मदद से लड़की को बरामद किया गया और पुलिस ने राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया उसके खिलाफ दलित उत्पीड़न पास्को एक्ट अपहरण और दुष्कर्म की धाराओं में अलग-अलग मामले दर्ज किए गए। न्यायालय में राजेंद्र शर्मा के खिलाफ सबूत और गवाह पेश किए गए जिस से संतुष्ट होकर विशेष न्यायालय ने आरोपी राजेंद्र को पास्को एक्ट और रेप के मामलों में उम्र कैद की सजा से दंडित किया है वही अपहरण और दलित उत्पीड़न में भी अलग-अलग सजा दी गई हैं । आरोपी पर 8000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है आरोपी अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही ग्वालियर के केंद्रीय कारागार में बंद है।