भोपाल।  राज्य शासन ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत अध्यापक संवर्ग को एक अप्रैल, 2013 से संशोधित वेतन बेण्ड एवं संवर्ग वेतन स्वीकृत किया है। साथ ही उन्हें नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता भी दी गई है।आदेश के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक को 4500-25000 वेतन बेण्ड और 1900 रुपये संवर्ग वेतन दिया जायेगा। अध्यापक को 4500-25000 वेतन बेण्ड तथा 1650 संवर्ग वेतन और सहायक अध्यापक को 4500-25000 वेतन बेण्ड और 1250 रुपये संवर्ग वेतन दिया जायेगा। अध्यापकों को एक अप्रैल, 2013 की स्थिति में नवीन वेतन बेण्ड में वेतन नियमन की विधि के अनुसार वर्तमान में प्राप्त हो रहे मूल वेतन में 1.62 गुना वृद्धि कर नवीन मूल वेतन प्राप्त होगा, जिसे अगले 10 रुपये पूर्णांक में पूर्णांकित किया जायेगा। नवीन वेतन बेण्ड में वेतन की गणना किये जाने पर वेतन एवं संवर्ग वेतन का 72 प्रतिशत महँगाई भत्ता दिया जायेगा।

वरिष्ठ अध्यापक की वेतन नियमन तालिका निम्नानुसार होगी

स.क्र.

वर्तमान मूल वेतन

मूल वेतन का 1.62 गुणा

नवीन वेतन बैंड में मूल वेतन (अगले 10 रुपये के पूर्णांक में)

संवर्ग वेतन

महँगाई भत्ता

नवीन वेतन बैंड में महँगाई भत्ते सहित कुल परिलब्धि

 1

5000

8100

8100

1900

7200

17200

2

5175

8384

8390

1900

7409

17699

3

5350

8667

8670

1900

7610

18180

4

5525

8951

8960

1900

7819

18679

5

5700

9234

9240

1900

8021

19161

6

5875

9518

9520

1900

8222

19642

7

6050

9801

9810

1900

8431

20141

8

6225

10085

10090

1900

8633

20623

9

6400

10368

10370

1900

8834

21104

10

6575

10652

10660

1900

9043

21603

अध्यापक की वेतन नियमन तालिका निम्नानुसार होगी

स.क्र.

वर्तमान मूल वेतन

मूल वेतन का 1.62 गुणा

नवीन वेतन बैंड में मूल वेतन (अगले 10 रुपये के पूर्णांक में)

संवर्ग वेतन

महँगाई भत्ता

नवीन वेतन बैंड में महँगाई भत्ते सहित कुल परिलब्धि

1

4000

6480

6480

1650

5854

13984

2

4125

6683

6690

1650

6005

14345

3

4250

6885

6890

1650

6149

14689

4

4375

7088

7090

1650

6293

15033

5

4500

7290

7290

1650

6437

15377

6

4625

7493

7500

1650

6588

15738

7

4750

7695

7700

1650

6732

16082

8

4875

7898

7900

1650

6876

16426

9

5000

8100

8100

1650

7020

16770

10

5125

8303

8310

1650

7171

17131

 सहायक अध्यापक की वेतन नियमन तालिका निम्नानुसार होगी

स.क्र.

वर्तमान मूल वेतन

मूल वेतन का 1.62 गुणा

नवीन वेतन बैंड में मूल वेतन (अगले 10 रुपये के पूर्णांक में)

संवर्ग वेतन

महँगाई भत्ता

नवीन वेतन बैंड में महँगाई भत्ते सहित कुल परिलब्धि

1

3000

4860

4860

1250

4399

10509

2

3100

5022

5030

1250

4522

10802

3

3200

5184

5190

1250

4637

11077

4

3300

5346

5350

1250

4752

11352

5

3400

5508

5510

1250

4867

11627

6

3500

5670

5670

1250

4982

11902

7

3600

5832

5840

1250

5105

12195

8

3700

5994

6000

1250

5220

12470

9

3800

6156

6160

1250

5335

12745

10

3900

6318

6320

1250

5450

13020

वेतन वृद्धि की गणना एवं तिथिः- नवीन वेतन बेण्ड में वेतन वृद्धि की गणना के लिये वेतन बेण्ड में वेतन एवं संवर्ग वेतन का 3 प्रतिशत जोड़कर अगले 10 रुपये में पूर्णांकित कर वेतन बेण्ड में वेतन निर्धारित किया जायेगा। एक अप्रैल, 2013 को वेतन निर्धारण होने के फलस्वरूप सभी अध्यापक संवर्ग के अध्यापकों की आगामी वेतन वृद्धि एक अक्टूबर, 2013 होगी।

क्रमोन्नति पर वेतन निर्धारणः- क्रमोन्नति प्राप्त होने की स्थिति में वेतन बेण्ड में वेतन (संवर्ग वेतन को छोड़कर) का 3 प्रतिशत जोड़कर अगले 10 रुपये में पूर्णांकित कर मूल वेतन एवं बढ़ा हुआ संवर्ग वेतन दिया जायेगा।

पदोन्नति पर वेतन निर्धारणः- पदोन्नति की स्थिति में वेतन बेण्ड में वेतन तथा वर्तमान में प्राप्त संवर्ग वेतन का 3 प्रतिशत जोड़कर अगले 10 रुपये में पूर्णांकित कर वेतन बेण्ड में वेतन निर्धारित किया जायेगा और बढ़ा हुआ संवर्ग वेतन दिया जायेगा।

नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता

अध्यापक संवर्ग में संविदा शाला शिक्षकों को वर्तमान में 3 वर्ष की सेवा के बाद अध्यापक संवर्ग में नियमित किया जाता है। इस दृष्टि से संविदा शिक्षक का कार्यकाल एक प्रकार से परिवीक्षाधीन का है। इसके बाद उसे अध्यापक संवर्ग में नियमित किया जाता है। संविदा शाला शिक्षकों को उनकी नियुक्ति दिनांक से अध्यापक संवर्ग में वरिष्ठता का लाभ परिवीक्षाधीन अवधि को मानते हुए किया जाता है। अब अध्यापक संवर्ग में संविदा शाला शिक्षक को नियुक्ति दिनांक से नियम में उल्लेखित योग्यता एवं अन्य शर्तों की पूर्ति करने पर वरिष्ठता का लाभ पदोन्नति एवं क्रमोन्नति के लिये प्राप्त होगा। इसके लिये नियमों में भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन किया जायेगा।

आयु सीमा में छूट

पंचायतें तथा नगरीय निकाय स्वायत्तशासी संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। इन संस्थाओं के कर्मचारियों को राज्य शासन की सेवा में सीधी भर्ती के लिये 45 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। अध्यापक संवर्ग पंचायत/नगरीय निकाय के कर्मचारी हैं, अतः सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लोक सेवा आयोग की सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति के लिये निर्धारित आयु सीमा में दी गई छूट इन्हें भी प्राप्त होगी।

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